Uttarakhand

कल होगी बागियों की याचिका पर सुनवाई

नैनीताल। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई शाम साढ़े चार बजे पूरी हुई। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
सुनवाई के दौरान बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि बागी विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी। हाईकोर्ट ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की पैरवी कर रहे वकील अमित सिब्बल से पूछा कि क्या 18 मार्च को विधानसभा में विनियोग विधेयक पास हुआ था। पूछा गया कि क्या स्पीकर ने फैसला लेते वक्त प्रा‌कृतिक न्याय सिद्घांत का पालन किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने येदुरप्पा केस की राय भी मांगी।
उधर, अपना पक्ष रखने हुए बागी विधायकों के वकील सीए सुंदरम ने कहा कि जब 35 विधायक विरोध में ‌थे तो विधानसभा में विधेयक कैसे पारित हुआ। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने दल-बदल की प्रक्रिया पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित था। अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
आज बागी विधायकों (याचिकाकर्ता) का पक्ष हाईकोर्ट सुन रहा है, जिसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को स्पीकर की ओर से पक्ष रखा गया था। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हो रही है।
बता दें कि बागी विधायक सुबोध उनियाल, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल व प्रदीप बत्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27 मार्च 2016 को सदस्यता समाप्त करने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी थी।

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