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टैक्स के दायरे में गूगल और फेसबुक

नई दिल्ली। अब एक जून से गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों पर सरकार टैक्स लगाने जा रही है। इसे ‘गूगल टैक्स’ भी कहा जा रहा है, जो सभी इंटरनेशनल डिजिटल सर्विसेज पर लगाया जाएगा। सरकार ने सोमवार को ही इससे जुड़े इक्वलाइजेशन नियमों की घोषणा की। इस टैक्स का एलान बजट में किया गया था।

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस लेवी के दायरे में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस से जुड़े प्रॉविजन शामिल हैं। ये नियम 1 जून से लागू हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट में ऐसी नॉन रेजिडेंट एंटिटी जिनका भारत में कोई परमानेंट इस्टैब्लिशमेंट नहीं है, पर इक्विलाइजेशन लेवी लगाने की घोषणा की थी जिन्हें चुनिंदा डिजिटल सर्विसेज के लिए पे किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा बनाए गए पैनल की सिफारिशों के आधार पर लेवी का प्रपोजल तैयार किया गया था।

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6 फीसदी लगेगी इक्विलाइजेशन लेवी। इसके तहत भारतीय बिजनेस एंटिटी द्वारा नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को चुनिंदा सर्विसेज के लिए किए जाने वाले भुगतान पर इक्विलाइजेशन लेवी के रूप में 6 फीसदी की कटौती होगी। यह लेवी 1 लाख से ज्यादा के पेमेंट पर ली जाएगी।

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