नैनीताल हाईकोर्ट ने किया राष्ट्रपति शासन समाप्त
नैनीताल/देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केन्द्र फैसले को रद्द करते हुए राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया है। फैसले के बाद अब 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा।
हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला उत्तराखंड में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाने और केंद्र सरकार द्वारा लेखानुदान अध्यादेश लाए जाने को चुनौती देती निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।
फैसला आने के बाद कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल है और कांग्रेस ने इस फैसले को भाजपा के लिए सबक बताया है। केटीएस तुलसी ने अपने बयान में कहा है कि उत्तराखंड में गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा था वहीं इंदिरा हृदयेश ने इसे कानून और न्याय की जीत बताया। फैसले के बाद देहरादून में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर है कि भाजपा नेता सतपाल महाराज और भगत सिंह कोश्यारी शाम तक देहरादून पहुंच गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड में सरकार बनाने को तैयार जब भी मौका आएगा विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे भाजपा उत्तराखंड को राजनैतिक अस्थिरता से बाहर निकालना चाहते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्यपाल ने भी शाम 4 बजे का एक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपने नेताओं के साथ मंत्रणा में लगे हुए हैं। भाजपा द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने की खबरों के बीच रावत ने अपने विधायकों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से भी मुलाकात की है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को देहरादून पहुंचने के आदेश दिए हैं।