Uttarakhand

बागियों की सदस्यता पर सुनवाई सोमवार तक टली

नैनीताल। उत्तराखंड के बागी विधायकों की सदस्यता पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। दोपहर में नैनीताल हाईकोर्ट में यूसी ध्यानी कोर्ट में स्पीकर द्वारा बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही बागियों के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार तक का वक्त मांगा जिसका स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि बागियों की सदस्यता समाप्त करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सही है। इसके बाद सुनवाई दो बजे तक रोक दी गई।
दो बजे याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने बागियों को सोमवार तक का वक्त देते हुए मामले की सुनवाई टाल दी। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
बता दें, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने 27 मार्च को आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित नौ बागी विधायकों की सदस्यता निरस्त कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई थी। बागियों ने स्पीकर के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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