Uttarakhand

बागी विधायकों पर सुनवाई हुई पूरी

नैनीताल/ देहरादून। उत्तराखण्ड में मचे सियासी घमासान के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार को न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी की। 9 मई को सुबह 10:15 बजे फैसला सुनाया जाएगा।

शनिवार सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में स्पीकर द्वारा कांग्रेस के नौ विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले पर सुनवाई शुरू हुई। मामले में विधायकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदर और विवेक द्विवेदी पैरवी करते हुए बागियों का पक्ष रखा। बागियों के वकील ने कहा कि विधायकों ने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। कहा कि विधायकों में नेता के प्रति नाराजगी हो सकती है इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

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कहा‌ कि विधायकों ने हरीश रावत का विरोध किया था न कि पार्टी का। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। वहीं स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की।

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