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राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

नई दिल्ली। नैनीतालहाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की चुनौती दिए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। इस मुद्दे की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा या फिर हट जाएगा।
गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिस पर रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य न्यायाधीश को फैसला करना था। इसके लिए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट में एजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले की दूसरी प्रति मुहैया नहीं कराई है और राज्य में फिर से पुरानी सरकार की बहाली के आदेश के बाद तेजी से फैसले लिए जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में त्वरित सुनवाई की जरूरत है।
गौरतलब है कि गुरुवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाता हुए राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाने के आदेश दिए थे। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे।

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