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तीन तलाक व हलाला के नाम पर किया सामूहिक दुराचार, पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

सम्भल। उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले के नखासा थाने में तीन तलाक तथा हलाला के मामले में पीड़िता के पति, ससुर एवं दो मौलवियों समेत पांच लोगों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया गया है। बरेली परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने रविवार (2 सितंबर) को बताया कि मुरादाबाद जिले की मूल निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में उनसे कहा था कि उसकी शादी सात दिसम्बर 2014 को नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुरा इलाह इलाके के निवासी मोहम्मद नूर नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि 25 दिसम्बर 2015 की रात को उसके ससुराल के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था।

इस मामले में उसने तीन जनवरी 2016 को अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में 24 दिसम्बर 2016 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। महिला ने आगे बताया कि, “उसके बाद उसके शौहर नूर, ससुर शोएब तथा उसके पति के मामा शन्नू ने कहा कि चूंकि तलाक हो चुका है इसलिए अब हलाला भी करना पड़ेगा।” महिला का आरोप है कि काफी मना करने के बावजूद शन्नू दो कथित मौलवियों को लेकर आया। दोनों मौलवियों ने कहा कि वह उसके ससुर शोएब से उसका निकाह करा देंगे और ‘हलाला‘ के बाद वह सुबह उसे तलाक दे देगा। उसके बाद उसका निकाह नूर से दोबारा करा दिया जाएगा। करीब दो घंटे बाद उसे बताया गया कि उसका निकाह शोएब के साथ कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “बाद में मोहम्मद नूर और शन्नू ने मिलकर उसे शोएब के साथ कमरे में बंद कर दिया जहां उसने उससे बलात्कार किया। सुबह शोएब ने उसे तलाक दे दी और उसे इद्दत के नाम पर एक कमरे में बैठा दिया गया। इस दौरान नूर में भी उसके साथ बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में वह अपने मायके चली आई जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया।” महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसने अपने साथ हुए इस जुल्म के खिलाफ उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, तब से नूर और कुछ मौलाना उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उनके आदेश पर इस मामले में महिला के पति मोहम्मद नूर, ससुर शोएब, मामा शन्नू तथा दो अज्ञात मौलवियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप में कल मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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