पत्रकार की हत्या के मामले में कोर्ट ने राम रहीम को ठहराया दोषी
पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी क़रार दिया है। राम रहीम के साथ ही तीन अन्य लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, और कृष्ण लाल को भी दोषी ठहराया गया है। सजा का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या 2002 में हुई थी।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सुनवाई के लिए गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिए पेश हुए। अगस्त 2017 में इसी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को रेप केस में भी दोषी क़रार दिया था। पत्रकार रामचंद्र छत्रपित ने ही साल 2002 में इस रेप केस की जानकारी पहली बार दी थी। बलात्कार के उस मामले में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ने ही इस मामले में फ़ैसला सुनाया।
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गौरतलब है कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति सिरसा के सांध्य दैनिक ‘पूरा सच’ के संपादक थे। साध्वी के साथ हुए रेप की ख़बर प्रकाशित करने के कुछ महीने बाद ही छत्रपति को अक्तूबर 2002 में गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण पत्रकार की बाद में मौत हो गई थी और 2003 में इस संबंध में मामला दर्ज़ किया गया था। इस मामले को 2006 में सीबीआई को सौंप दिया गया था।
अगस्त 2017 में राम रहीम को उनकी महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में जब सजा सुनाई गई थी, तब हरियाणा के सिरसा और पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी लिहाजा शुक्रवार के फ़ैसले के मद्देनज़र हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचकुला में धारा 144 लगाई है।
क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, दंगारोधी पुलिस और पुलिस बल की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के समीप भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि 51 वर्षीय राम रहीम फिलहाल बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा हैै।