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अदालत ने मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की निचली अदालत ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर लगे घरेलू हिंसा के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। इससे पहले 2 सितंबर को अलीपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शमी को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने और जमानत की अर्जी देने के आदेश दिए थे। इसके बाद शमी ने फैसले को चुनौती दी थी।

शमी के वकील सलीम रहमान ने बताया कि सोमवार को अलीपुर डिस्ट्रिक्ट जज राय चट्टोपध्याय ने शमी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। शमी के खिलाफ जब गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे, तब वे वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया के साथ थे।

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दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बोर्ड के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि शमी 12 सितंबर को भारत लौटेंगे। वे अपने वकील के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, ‘वेस्टइंडीज दौरा समाप्त होने के बाद शमी अमेरिका चले गए। वे वहीं से स्वदेश लौटेंगे। उन्होंने इस मामले पर बोर्ड के लोगों से बात की है।’

बीसीसीआई ने कहा था कि शमी के खिलाफ बोर्ड तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक वो चार्जशीट नहीं देख लेते हैं। हसीन जहां ने पिछले साल शमी पर मारपीट, दुष्कर्म, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। दोनों के तलाक का मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। भारतीय गेंदबाज ने आरोपों को झूठा बताया था।

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