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कोर्ट ने ट्रम्प पर लगाया 14 करोड़ रुपये का जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने 20 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। ट्रम्प पर 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चैरिटी की रकम खर्च करने का दोषी पाया गया। बताया गया है कि उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल अपनी पहले से मुनाफे में चल रही कंपनी का कर्ज चुकाने और खुद की पेंटिंग्स खरीदने में भी किया। ट्रम्प और उनके वकील लंबे समय से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प पर चैरिटी के पैसों के दुरुपयोग का आरोप पिछले साल लगा था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि ट्रम्प ने चैरिटी का इस्तेमाल अपनी चेकबुक की तरह किया। इसके बाद उनकी चैरिटी डोनाल्ड जे ट्रम्प फाउंडेशन बंद हो गई थी। न्यूयॉर्क कोर्ट की जज ने फैसले में कहा कि ट्रम्प पर जो जुर्माना लगाया गया है, वह उनकी चैरिटी में ही जाता, लेकिन वह अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को यह पैसा 8 अलग-अलग चैरिटियों को दान करना होगा।

फैसले में कहा गया है कि ट्रम्प के चुनाव अभियान के तहत आयोवा प्राइमरी इलेक्शन के लिए अमेरिका के पूर्व सैनिकों ने काफी फंड इकट्ठा किया था। लेकिन ट्रम्प ने इसका निजी इस्तेमाल कर अपनी जिम्मेदारिओं का उल्लंघन किया। न्यूयाॅर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स के मुताबिक, ट्रम्प फाउंडेशन के निदेशक- डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, एरिक ट्रम्प और इवांका ट्रम्प को चैरिटियों के अधिकारी और निदेशक की आवश्यक ट्रेनिंग से गुजरना होगा।

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