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ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक के खिलाफ केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

हैदराबाद। सायबर सिटी हैदराबाद में साइबर अपराध पुलिस ने राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट और वीडियो के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इन कंपनियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अलावा, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

हैदराबाद साइबर अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया की इन कंपनियों के मैनेजमेंट को कुछ ही दिनों में नोटिस भेजी जाएंगी। यह एफआईआर 18 फरवरी को अदालत के एक निर्देश के बाद दर्ज की गई थी। श्रीशैलम नामक एक शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ राष्ट्र-विरोधी लोग भारत विरोधी अभियान चलाने के लिए टिकटॉक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं।

याचिका में उन्होंने कहा कि  नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के खिलाफ संदेश और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और उन्हें भारत में वायरल किया जा रहा है। श्रीशैलम ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस, टिकटॉक वीडियो और ट्विटर पोस्ट्स के साथ-साथ अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों का विवरण भी दिया।

उन्होंने छह ऐसे नंबरों की पहचान की जो कई ग्रुप्स के एडमिन थे और वहां वे हेट मैसेज फैला रहे थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए मैसेज वास्तव में झूठे और राष्ट्र, धर्म और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अपमानजनक हैं। इन मैसेज के जरिए से सरकार के प्रति असहमति को बढ़ावा और सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा की जा रही है।

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