स्कूलों में फीस माफी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पढ़िये खबर
देहरादून। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूलों को बन्द कर दिया गया था। इसके बावजूद निजी स्कूलों के द्वारा फोन पर मैसेज भेजकर अभिभावकों पर फीस देने के लिये दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को को देखते हुए एक जनहित याचिका के द्वारा ये केस अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुँच गया है।
गौरतलब है कि लॉक डाउन की अवधि में निजी व अर्धशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने और इसके लिए सही व व्यवहारिक नीति बनाने की मांग का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है।
न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया एवं रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष आज मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। देहरादून निवासी जपिंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं, जिनके पास हैं उन्हें नेट की समस्या है। सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हर घर में दूरदर्शन आता है।
वहीं लॉक डाउन के दौरान जहाँ सभी लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, ऐसे में लोगों के सामने जीवन को पटरी पर लाना ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं स्कूलों के द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर अभिभावकों से फीस मांगा जाना कईं सवाल खड़े करता है।