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उत्तराखंड में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैलने लगी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर जारी नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने के साथ मुकदमा भी दर्ज होगा।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक, जो लोग नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते दिखेंगे, उन पर कोविड महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को 364 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 थी।

पिछले तीन दिनों से राज्य के सभी 13 जिलों में कोरोना संक्रमितों के मामले आ रहे हैं। इससे सरकार चिंतित है। बढ़ते मामलों को देखते सरकार ने कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए शासन और प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क पहनने पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना करेगी। जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें और नियमों का पालन कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करना जरूरी है। जो नियमों को तोड़ेंगे पर उन पर जुर्माना लगेगा। जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने वालों मुकदमा दर्ज होगा।

 

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