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सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी उत्तराखंड सरकार

Uttarakhand News : इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड में 26 फरवरी से विधनसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी।

बिल के नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त  जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

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