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आसाराम को नहीं मिलेगी जमानतः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवचनकर्ता और यौन उत्पीड़न मामलों में आरोपी आसाराम को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने आसाराम को अंतरिम जमानत नहीं देने के अपने पहले के आदेश में बदलाव करने से इंकार करते हुए कहा कि त्वरित अनुरोध विचारयोग्य नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ राजस्थान में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में नियमित जमानत की अपील भी खारिज कर दी और कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मुकदमे को बेवजह लंबा खींचा जा रहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमले हुए जिनमें से दो की तो मौत भी हो गई।