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अब मात्र इतने रुपये पारिवारिक आय वाले को ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

देहरादून। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता श्रेणी में एक बड़ा फेरबदल किया है। अब आवेदनकर्ता के परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय चार हजार या इससे कम होनी चाहिए। अब तक सिर्फ आवेदनकर्ता की चार हजार तक मासिक आय के आधार पर पेंशन जारी की जा रही थी।

विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी तक राजस्व विभाग के स्तर पर पात्रता नियमों की अनदेखी की जाती रही। शासनादेश में स्पष्ट है कि पात्रता में 4000 रुपये पारिवारिक आय होनी चाहिए। इसके उलट सिर्फ आवेदनकर्ता की मासिक आय को आधार बनाकर रिपोर्ट बनाई जा रही थी।

इसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम आवेदनों को समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित कर देते थे। अब विभाग ने एसडीएम से रिपोर्ट को अग्रसारित करने के बजाय उनकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। ऐसे में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सकेगी।

सूत्रों के अनुसार कई मामले ऐसे सामने आए, जहां आवेदनकर्ता के बच्चे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कई की पारिवारिक आय 50 हजार तक पहुंच रही है। ऐसे में उनके परिजनों को वृद्धा पेंशन देने का कोई औचित्य नहीं है।

वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी जीत सिंह रावत के अनुसार वृद्धा पेंशन के लिए 4000 रुपये की पारिवारिक मासिक आय अनिवार्य कर दी गई है, ऐसे में अब अपात्र लोग योजना का लाभ नहीं सकेंगे।

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