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अभिनेता सलमान खान की अर्जी पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को

जोधपुर। काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अर्जी पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। थोड़ी देर पहले इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई में पेश होने के लिए सलमान खान खुद जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मौजूद थे। इस मामले में सजा पाने के एक महीने के बाद सलमान खान आज फिर से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में सलमान के वकील ने उनकी सजा को औपचारिक रूप से सस्पेंड करने की मांग की है।

गौरतलब है कि काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देने के बाद पांच साल की सजा मिली थी। अब इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पिछले महीने जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में सजा सुनाई थी। सीजीएम देव कुमार खत्री ने 5 अप्रैल को इस मामले में सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके 2 दिन बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन सलमान को 2 रात जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बनकर गुजारने पड़े थे।

गौरतलब है कि सलमान खान को 50,000 रुपये की जमानत राशि और 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई थी। सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट ने उनसे कहा था कि वह बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही 7 मई, 2018 को कोर्ट में व्‍यक्तिगत रूप से सलमान को हाजिर होने के आदेश दिए थे।

सलमान काला हिरण शिकार मामले में मिली पांच साल की जेल की सजा को चुनौती देने के लिए दायर की गई अपनी याचिका पर सत्र न्यायालय में सुनवाई के सिलसिले में कल यहां पहुंचे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि 52 वर्षीय अभिनेता एक नियमित उड़ान से मुंबई से कल दोपहर यहां पहुंचे थे। सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा, बॉडीगार्ड शेरा और कुछ अन्य लोग मौजूद थे।

5 अप्रैल को मुख्य जिला मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। सात अप्रैल को तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने उन्हें जमानत दे दी। जोशी ने जमानत की मंजूरी के आदेश में सजा में एक महीने के निलंबन की याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने सलमान को सजा निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए एक महीने बाद, सात मई को अदालत में पेश होने को कहा था। न्यायाधीश ने उन्हें अदालत की मंजूरी के बिना देश से बाहर ना जाने का भी निर्देश दिया था।

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