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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, लगाई कई शर्तें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं।

कलकत्ता। हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि शर्मिष्ठा को हाल ही में कलकत्ता पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने गुरुवार को पनोली को अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत तो दे दी है लेकिन उनपर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि शर्मिष्ठा पनोली देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उन्हें ऐसा करना है तो इसके लिए सीजेएम की अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10000 रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। शर्मिष्ठा के वकील डीपी सिंह ने बताया है कि शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वह मामले की जांच में शामिल होंगी और बेल बांड पर हस्ताक्षर करेंगी।

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क्यों हुई थी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी?

22 वर्षीय लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता पुलिस ने बीते 30 मई की रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 मई को कोर्ट ने पनोली को 14 दिनों के लिए 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शर्मिष्ठा पनोली पर एक वीडियो में इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था। हालांकि, आलोचनाओं के बाद पनोली ने इस वीडियो को हटा दिया था और माफी भी मांगी थी।

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