चाईबासा मामले में भी लालू यादव दोषी करार
रांची। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि दोनों सजाएं उनकी एक साथ चलेगी। इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी ठहराए गए है। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम लालू तीसरे मामले में भी दोषी ठहराए गए है। फिलहाल वह चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गयी थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को चाईबासा मामले में भी दोषी ठहराया है। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है और 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में आरजेडी के नेता रघुवंश सिंह ने कहा है कि वह अब हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार का हाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। बता दें कि आरजेडी चीफ को चारा घोटाले के दो केस में पहले ही सजा दी जा चुकी है। तीसरे मामले में अभी सजा सुनाना बाकी है। सजा पर दोपहर दो बजे से बहस शुरू होगी। तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद कहा, ‘बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार ने लालू जी के खिलाफ साजिश की, इस बारे में पूरी जनता जानती है। हम सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। लालू जनता के नेता हैं।’
बता दें कि 6 जनवरी को रांची की सीबीआई ने चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा की सजा सुनाई थी और 5 लाख का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को यह सजा सुनाई थी। फिलहाल लालू इस वक्त जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा मामले में यह सजा सुनाई थी।
सीबीआई ने इस मामले में 38 लोगों को आरोपी बनाते हुए 27 अक्तूबर 1997 को केस दर्ज किया था। लगभग 21 साल बाद इस केस में 23 दिसंबर को फैसला आया था और 6 जनवरी को सजा का ऐलान किया गया था। लालू फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े हुए 6 मुकदमे चल रहे हैं। चाईबासा के दो मुकदमे हैं। पहले में लालू को पहले ही 5 साल की सजा सुना दी गई है, जिसमें उन्हें फिलहाल जमानत मिली हुई है। देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह जेल में हैं।