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चारा घोटाले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा

देवघर। चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले कोर्ट मे लालू प्रसाद आरके राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 लोगों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। बता दें कि लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद को बेल नहीं दी जाएगी।

आपको बता दें कि यह मामला 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी का है। जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी और जज ने फैसला सुरक्षित रखा था और इसे कोर्ट ने शनिवार दोपहर 2 बजे सुनाने का फैसला लिया था। हालांकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 23 दिसंबर को ही दोषी करार दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश शिवपाल सिंह कर रहे है।

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इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर 1997 को मुकदमा दायर किया था और करीब 21 साल बाद इस मामले में आज सजा का ऐलान हुआ है। वहीं शनिवार दोपहर 2 बजे सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश शिवपाल सिंह कोर्ट रूम पहुंचे। जबकि लालू समेत सभी 16 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया गया।

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