पौड़ी जनपद के कुछ इलाकों में आज शाम से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू , पढ़िये पूरा आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून व नैनीताल जिले के बाद अब पौड़ी जिले के कुछ क्षेत्रों में भी आज शाम से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार एवं नगर पंचायत, जौंक- स्वर्गाश्रम- लक्ष्मणझूला क्षेत्रों में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
यह कर्फ्यू आज यानी 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रविवार रात को आदेश जारी किए गए हैं।
पढ़िये पूरा आदेश…
तीन मई तक देहरादून, ऋषिकेश में कर्फ्यू
देहरादून जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 और आपदा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सोमवार शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। वहीं लोगों को खरीदारी या अन्य काम निपटाने के लिए सोमवार को दिनभर मौका दिया गया है। मंगलवार से दिन में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रखने का आदेश है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। शाम सात बजे बाद से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
आवश्यक सेवा व सरकारी वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों को भी छूट होगी। टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक और उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों को छूट रहेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़) बंद रहेंगे। पोस्ट ऑफिस और बैैंक खुलेंगे।
हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन की छूट होगी। औद्योगिक इकाईयों व इनके वाहन व कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी। शादी और संबंधित समारोह से संबंधित व्यक्तियों, वाहनों को प्रतिबंधों के साथ आवाजाही की छूट होगी। समारोहस्थल पर 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी कर सकती हैैं।
एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाने से पहले प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए एक दिन (सोमवार) का समय दिया है। ताकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशान न होना पड़े। प्रशासन ने अपील की है कि खरीदारी के चक्कर में अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ न करें और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें।
देहरादून में बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन को सख्त निर्णय लेना पड़ा है। जिला प्रशासन ने दून में आज 26 अप्रैल शाम पांच बजे से 3 मई तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। लोग इस बात को लेकर परेशान है कि एक हफ्ते में वह अपनी जरूरत का सामान कहां से खरीदे। लेकिन इससे आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ण कर्फ्यू के दौरान जरुरत के सामानों की दुकानें खुली रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहेगा।
दरअसल, प्रदेश के साथ ही दून में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रोज हजार से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। जबकि कोरोनों से मौतों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के साथ ही जिला प्रशासन ने दून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही कैंट क्षेत्रों में आज 26 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी है।
इस दौरान सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों के साथ ही सार्वजनिक वाहनों पर भी प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना कर्फ्यू की घोषणा से आम जनता में अफरा-तरफी का माहौल बन गया है। लोग इस बात से आशंकित है कि वह इस दौरान अपना जरूरत का सामान कहां से लाए।
इसको लेकर आज बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन सकने की पूरी संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक जरुरत की चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी है।
कर्फ्यू के दौरान इन्हें दी गई छूट
– फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, अंडा, मीट, मछली की दुकानें
– राशन की दुकानें
– सस्ता गल्ला की दुकानें
– पशुचारे की दुकानें
नोट– यह दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी
इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, तथा मेडिकल स्टोर पूरी समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों, को कवेल ड्यूटी के अवागमन में छूट रहेगी,।
आम जनता ने उठाई गली मोहल्लों में छोटी दुकानों को छूट से बाहर रखने की मांग
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम जनता ने जिला प्रशासन ने गली मोहल्लों में छोटी परचून की दुकानों को कर्फ्यू में छूट देने की मांग की है। आम जनता का कहना है कि इनको छूट प्रदान करने से आम लोगों को मेन रोड और बाजारों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आम जनता का कहना है कि गली मोहल्लों की दुकानों में न कोई भीड़ होती है और नही नियमों का उल्लंघन। दुकान खुली होने पर लोग अपने जरूरत के हिसाब से सामान खरीदते हैं।