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रेलवे स्टेशन और ट्रेन में न भूलें मास्क लगाना, भुगतान होगा ये अंजाम

नई दिल्ली। देश में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बनाया हुआ है लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये वायरस लगातार फैलता ही जा रहा है। अब रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने ये तय किया है कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और रेल में यात्रा के दौरान अगर कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

रेल मंत्रालय द्वारा सभी जोनों के जनरल मैनजरों को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सभी यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि वो रेलवे स्टेशन में एंट्री के दौरान और ट्रेन में यात्रा के दौरान फेस मास्क जरूर पहनें। इतना ही नहीं रेलवे ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने प्रतिबंधों का न मानने वाले लोगों पर थूकने पर व मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने ये आदेश अलगे 6 महीने के लिए जारी किया है।

ओडिशा का केंद्र से आग्रह- छत्तीसगढ़ से आने वाली रेलगाडियां रोकी जाएं

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ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह कम से कम अगले 15 दिनों तक पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से आने वाली रेलगाड़ियों को रोक दे। ओडिशा सरकार के मुताबिक पड़ोसी राज्य में कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति की वजह से उसके कम से कम 10 सीमावर्ती जिले प्रभावित हुए हैं।

ओडिशा के मुख्य सचिव एससी महापात्र ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में कहा कि संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए कम से कम एक पखवाड़े तक छत्तीसगढ़ से आने वाली रेलगाड़ियों को रोकने की जरूरत है।

ओडिशा ने छत्तीसगढ़ से आने वाली अंतरराज्यीय बस सेवा को पहले ही स्थगित कर दिया है। महापात्र ने अपने पत्र में कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच 18 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाली रेलगाड़ियों को रोकने के लिए पहले रेलवे बोर्ड से संपर्क किया था लेकिन बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

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