यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर डॉ. अभिनव कपूर ने प्रकट किये अपने विचार
डॉ. अभिनव कपूर ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है।
देहरादून। प्रसिद्ध जनसेवी, विख्यात शिक्षक, ज्ञान कलश सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं शिक्षा रत्न की उपाधि से सम्मानित डॉ. अभिनव कपूर ने उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लेकर अपने विचार प्रकट किये हैं।
जनसेवी डॉ. अभिनव कपूर ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाना प्रदेश की समस्त जनता के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है।
डॉ. अभिनव कपूर ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ की मूल भावना है। उन्होंने धामी सरकार के यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने के प्रयासों की सराहना की।