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गृह मंत्रालय का स्‍पष्‍टीकरण, जानिए कहां और कौन सी दुकानें खुलेंगी

नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रव्‍यापी लॉकडाउन के बीच शनिवार से सभी गैर-जरूरी दुकानों को खोलने का आदेश शुक्रवार को देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है। इस स्‍पष्‍टीकरण के जरिये यह साफ-साफ समझाया गया है कि कहां-कहां और कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के शुक्रवार के आदेश के बाद ऐसी खबरें फैल गई थीं कि सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय को यह स्‍पष्‍टीकरण देना पड़ा है।

गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने स्‍पष्‍टीकरण में कहा कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। केवल वहीं दुकानें बंद रहेंगी, जो ग्रामीण इलाके में स्थित शॉपिंग मॉल के अंदर हैं। इसी प्रकार शहरी इलाकों में, सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकान और रिहायशी कॉम्‍प्‍लेक्‍स में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

MHA issues clarification on order allowing the opening of shops
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops

गृह मंत्रालय ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि बाजार, बाजार कॉम्‍प्‍लेक्‍स और शॉपिंग मॉल्‍स में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मंत्रालय ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री की अनुमति जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि शराब व अन्‍य वस्‍तुओं की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को शनिवार से खोलने की मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन इन्‍हें भी सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखना अनिवार्य होगा।

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