उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, इन फैसलों पर लगी मुहर
देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए प्रमुख फैसले :
-उत्तराखंड में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार मुआवजा देगी
-23 से 25 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र होगा
-विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी
-जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा
-सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी, 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।
-हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
-एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि 65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की। लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी।
-लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।