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लॉकडाउन किये जाने की अफवाहों का सरकार ने किया खंडन, कही ये बात

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर 10 दिन के लॉकडाउन की फर्जी खबर वायरल कर दी। प्रदेश सरकार इस खबर का खंडन करते हुए इसे बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सरकार को शुक्रवार को कोविड -19 महामारी के चलते चार जिलों में लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेना है। लेकिन शासन का आदेश आने से पहले ही 10 दिन के लॉकडाउन की झूठी खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके स्तर पर इस खबर के असत्य होने की जानकारी दी गई।

सरकार की ओर से कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने फोटोशोप करके लॉकडाउन की खबर वायरल की। सरकार ने खबर को पूरी तरह से असत्य और भ्रामक बताया। साथ ही कहा कि खबर वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उत्तराखंड के चार मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में आज शनिवार और कल रविवार को दो दिन लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी। चूंकि प्रदेश सरकार ने इस दो दिनी लॉकडाउन के संबंध में कोई नया संशोधन नहीं किया है, इसलिए पहले का आदेश ही लागू माना जाएगा। शासन ने यह निर्णय जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर किया है।

शासन स्तर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों से लॉकडाउन को जारी रखने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। बताया गया है कि चारों जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन जारी रखने की आवश्यकता जताई है। इसकी वजह मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी है। इस हफ्ते हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और देहरादून में कोरोना के काफी अधिक मामले आए।

लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों ने शनिवार और रविवार को भी पूरी तरह से लॉकडाउन की जरूरत जताई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने लॉकडाउन के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया। सभी जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर लॉकडाउन की व्यवस्था करने को कहा गया है।

उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के संबंध में जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था, उसमें स्पष्ट था कि वह अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा। शासन स्तर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए पूर्व में जारी आदेश लागू रहेगा। जिलाधिकारी अपने स्तर पर लॉकडाउन के संबंध में व्यवस्था करेंगे।

 

 

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