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मासूम से बलात्कार के प्रयास में मिली 12 साल की सज़ा
देहरादून। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपित को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर चालीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना पांच अप्रैल 2013 को ऋषिकेश में सामने आई थी।
शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि 55 साल के नूर हसन पुत्र इशाक अहमद निवासी थानो चौक के खिलाफ पांच अप्रैल 2013 को ऋषिकेश थाने में दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया कि छह साल की पीड़िता अपनी दादी के साथ रहती थी। 25 मार्च को पड़ोस में रहने वाला नूर हसन उनके घर पहुंचा। दादी अपने कमरे में आराम कर रही थीं और नाबालिग का चाचा रसोई में खाना पका रहा था।
इस दौरान मौका पाकर नूर हसन ने मासूम के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। यही नहीं, उसने मासूम के मुंह को कपड़े से दबाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बीच चाचा के आने की आहट पाकर नूर हसन मासूम को डरा धमकाकर मौके से फरार हो गया। डर की वजह से मासूम ने परिजनों को दस दिन तक कुछ नहीं बताया।
इस बीच पांच अप्रैल को नूर हसन फिर पीड़िता की दादी से मिलने उसके घर आया। नूर हसन के जाने के बाद मासूम ने दादी को आपबीती बताई। जिसके बाद ऋषिकेश थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने 6 अप्रैल 2013 को नूर हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।