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मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों को मंत्रालय की चेतावनी, पढ़िये पूरी खबर

नई दिल्ली। अगर आप भी सड़क पर अपनी कार या बाइक स्कूटर लेकर निकलते हैं, तो सावधान हो जाइए। यदि आपने ट्रैफिक के नियम को लेकर लापरवाही बरती तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। मंत्रालय ने 5000 रुपए के चालान काटने को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है।

मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों के अलावा सभी तरह के वाहनों के लिए यह जानकारी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर आपने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई तो 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाने को तैयार रहें। ऐसे में चलान से बचने के लिए वाहन चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखें।

इसके अलावा दूपहिया वाहन चलाने वालों के लिए भी चेतावनी में मंत्रालय ने कहा कि आपका लापरवाह दोस्त मोटरसाइकिल पर आपके पीछे बैठकर आपके 1000 रुपये खर्च करा सकता है। मंत्रालय ने ऐसा हेलमेट ना पहनने वालों के लिए कहा है। हेलमेट नहीं पहनने वाले सवारों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 सी के तहत तीन महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है।

इसके साथ ही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इसके परिणामस्वरूप पहली बार अपराध करने पर 6 महीने तक की कैद और/या 10000 तक का जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर 2 साल की कैद और/या 15000 का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सात जून से 13 जून तक कुल 48,412 जारी किए गए जिनमें से 48,311 ऑनलाइन और 101 हाथोंहाथ जारी किए गए। यातायात पुलिस ने आठ जून को जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग जैसे रास्तों पर कार और टैक्सी के लिए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाजार और आवासीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की थी। गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार से चालान जारी किया जाता है।

ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें

अपराध पहले चालान या जुर्माना अब चालान या जुर्माना
सामान्य (177) 100 रूपये 500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) 100 रूपये 500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) 500 रूपये 2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) 1000रूपये 5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) 500 रूपये 10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) 500रूपये 5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B) 5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183 400 रूपये 1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) 1000 रूपये 5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) 2000रूपये 10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) 500 रूपये 5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194) 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B) 100 रूपये 1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) 5 हज़ार रूपये तक 10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) कुछ भी नहीं 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) कुछ भी नहीं 1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग 100 रूपये 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर 100 रूपये 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) कुछ भी नहीं 10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) 1000 रूपये 2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) कुछ भी नहीं 183,184,185,189,190,194c,194D 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) कुछ भी नहीं सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

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