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नये साल पर ये बदलाव डालेंगे आपकी जेब पर असर

नई दिल्ली। कल यानी 1 जनवरी 2020 से बदलावों का नया दौर शुरू होगा। नववर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई नए नियम लागू हो जाएंगे। इनमें पीएफ, बीमा, ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नियम भी शामिल हैं। पढ़िए ऐसे 10 बदलावों के बारे में संक्षिप्त जानकारी…

पीएफ : खुद तय कर सकेंगे अंशदान
वो कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं। कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी।

कर्ज : रेपो रेट से जुड़े कर्ज 0.25% सस्ते
एसबीआई ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया। नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी है।

एनईएफटी : लेन-देन पर शुल्क नहीं
नए साल से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिए लेन-देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।

ज्वेलरी : हॉलमार्किंग अब अनिवार्य
सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। हालांकि, ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी। इस वजह से अब दाम भी बढ़ सकते हैं।

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रुपे-यूपीआई : अब चार्ज नहीं लगेगा
50 करोड़ रु. से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को बिना एमडीआर चार्ज के रुपे कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा देनी होगी।

पैन : आधार लिंक के लिए 3 माह मिले
31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था। वरना 1 जनवरी से पैन कार्ड मान्य नहीं होता। अब इसके लिए मार्च 2020 तक का समय मिला है।

बीमा पॉलिसी : प्रीमियम महंगा होगा
आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। इससे प्रीमियम महंगा होगा। वहीं, एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है।

डेबिट कार्ड : चिप वाले कार्ड ही चलेंगे
31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलवाना जरूरी है। नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे। इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिससे एटीएम ग्राहक का डेटा पहचानती है।

एटीएम : कैश निकालने के लिए ओटीपी
एसबीआई ने एटीएम से 10 हजार रु. से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा।

फास्टैग : अब जरूरी, वरना दोगुना टोल
15 जनवरी के बाद एनएच से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल चुकाना होगा।

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