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महाराष्ट्र में घर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है पास, पढ़िये पूरी खबर

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले 15 दिन के लिए घोषित नये सख्त कदम बुधवार रात से प्रभाव में आ गये। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रात आठ बजे से प्रभाव में आ गयीं जो एक मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी। इनमें आवश्यक सेवाओं को छूट होगी।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक लगायी जाएगी। ठाकरे ने कहा था कि इस अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी जिसके तहत पांच या इससे अधिक लोग एक जमा नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने नयी पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम नहीं दिया। आवश्यक सेवाओं को अनुमति होगी लेकिन एक मई तक प्रदेश में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

इस बीच प्रदेश के डीजीपी संजय पांडे ने ऐलान किया कि राज्य में घर से बाहर निकलने के लिए पास जरूरी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, “राज्य सरकार ने जो सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं, हम उसका पालन कराएंगे। सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे, बस, लोकल सब चलेंगीं। जो इमरजेंसी सेवा वाले लोग हैं, वह चलेंगे। बिना किसी कारण लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। लोगों को आवाजाही के लिए जरूरी पास लेना होगा।”

डीजीपी संजय पांडे ने कहा, “राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इसलिए, पांच से ज़्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्लॉयमेंट में होम गार्ड से लेकर सभी पुलिस और एसपीएफ की 22 कंपनी तैनात रहेंगी।” उन्होंने कहा कि हमारी 13000 पुलिस फोर्स तैनात रहेंगी। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। उन्होंने कहा, “मेरी सभी से अपील है कि मास्क पहनें।”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जो सख्त नियम इन 15 दिनों के लिए बनाए गए हैं, अगर लोग उनका सख्ती से पालन करें तो कोरोना को रोकने में कामयाबी मिलेगी।” संजय पांडे ने कहा, “रोज की जरूरत या आवश्यक वस्तु की सभी दुकानें खुली रहेंगी। निजी वाहनों के लिए इस बार पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जरूरी जब तक न हो तब तक बाहर न निकलें।

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