पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, 40 दिनों के लिए मिली है छूट
रोहतक। गुरमीत राम रहीम पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर आ गया हैं। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह बागपत ले जाया गया है। राम रहीम को 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई है। हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अब बाहर आ गया है। 40 दिन के पैरोल पर निकला राम रहीम भारी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह 6:55 बजे बागपत के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई थी।
राम रहीम को पहले भी मिल चुकी है पैरोल
राम रहीम 2017 से सुनारिया जेल में बंद है। बता दें कि विवादित बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम को पहले भी कई बार जेल से पैरोल मिल चुकी है। गौरतलब है गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल मे साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि गृह विभाग की ओर से आदेशों को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे पहले भी राम रहीम (Dera chief Gurmeet Ram Rahim) को फरलो और पैरोल मिल चुकी है। उनको इस बार भी जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल दी गई है।
परिवार के लोग लगाते हैं पैरोल के लिए अर्जी
इससे पहले जेल मंत्री चौ.रणजीत सिंह ने भी राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के मामले को लेकर पुष्टि की थी।. जेल मंत्री ने कहा कि डेरा प्रमुख के स्वजनों ने उनकी पैरोल को लेकर अर्जी लगाई थी। सिरसा में जेल मंत्री ने कहा था कि पैरोल को लेकर जेल का अपना सिस्टम होता है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो उसके परिवार के लोग पैरोल के लिए अर्जी लगाते हैं, यह उनका अधिकार है।
पैरोल को लेकर एक सप्ताह से लगाई जा रही थी अटकलें
बता दें कि इस पैरोल को लेकर करीब एक हफ्ते से अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसे में इस बार भी नियमों के तहत अर्जी लगाए जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। 2017 से साधवी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख को पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। राम रहीम को इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी। उसके कुछ समय बाद 27 जून को फिर राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। अबकी बार 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है।