रेड जोन देहरादून में नहीं खुल सकेंगे केंद्रीय और राज्य सरकार के दफ्तर, पढ़िये खबर
देहरादून। विश्वभर में भयंकर महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस ने लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसी का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को रेड ज़ोन में रखा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून में कोरोना वायरस के खिलाफ लागू किए गए लॉकडाउन फेज-2 के तहत आज सोमवार को नगर निगम क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सख्ती बरतते हुए कहा कि आदेश के बाद भी अगर कोई ऑफिस खुलता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ प्रशासन की जंग जारी है। देशभर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसे देखते हुए हम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर सोमवार को नगर निगम और डोईवाला क्षेत्र में कोई भी सरकारी कार्यालय खुलता है तो उसे तत्काल बंद कराएं। साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराएं।
डीएम ने बताया कि देहरादून में 22 मरीज सामने आ चुके हैं। इसलिए रेड जोन में रखा गया है। ऐसे में हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों से भी अपील है कि वह भी सहयोग करें। लॉकडाउन के तहत जारी निर्देशों का पालन करें।
प्रशासन ने जारी की थी नई गाइडलाइन
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से बीते शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसमें आज सोमवार से नगर निगम देहरादून,डोईवाला तथा कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर राहत दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। जिलाधिकारी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिनके माध्यम से पास जारी किए जाएंगे।
इमरजेंसी में निजी वाहन में ड्राइवर समेत दो को ही अनुमति
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इमरजेंसी में प्रयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत दो लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसमें चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सेवा को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। दूसरे व्यक्ति को ड्राइवर के बगल वाली सीट के बजाए पीछे वाली सीट पर बैठना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पास को तत्काल कैंसिल कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाइक में केवल बाइक चलाने वाले को ही अनुमति मिलेगी।