Breaking NewsUttarakhand

साक्ष्यों के अभाव में बरी हुआ पॉक्सो एक्ट का आरोपी

देहरादून। साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को बरी कर दिया मामला राजधानी देहरादून के क्लेमनटाउन थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में राम धीरज पुत्र मनीराम निवासी जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश, हालिया निवास टर्नर रोड क्लेमनटाउन के विरुद्ध दो नाबालिगों से छेड़छाड़ करने व अश्लील हरकतें करने का मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत थाना क्लेमनटाउन में दर्ज करवाया गया था।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की फास्ट्रेक कोर्ट में कई गई, जिसमें वादी पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बीएस नेगी एवँ अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अमित त्यागी ने पैरवी की।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से कई गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ न्यायाधीश रमा पांडे ने उक्त सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया। साथ ही वादी पक्ष के अधिवक्ता बीएस नेगी अभियुक्त राम धीरज के विरुद्ध कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए।

वहीं आरोपी की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता अमित त्यागी ने अपने मुवक्कील के पक्ष में ठोस दलीलें पेश की। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी राम धीरज को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

अभियुक्त पक्ष के वकील अमित त्यागी ने बताया कि उनके मुवक्किल रामधीरज शुरुआत से ही निर्दोष थे जिन्हें कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर झूठे मुकदमे में फँसाया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को सुनने के पश्चात एवँ गवाहों के बयानों में भिन्नता पाए जाने के मद्देनजर न्यायाधीश महोदया ने आरोपी रामधीरज को दोषमुक्त करते हुए गुरुवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button