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उत्तराखंड में आज से खुलेंगे ये स्थल, इन पर अब भी रहेगा प्रतिबंध

देहरादून। कोरोना वायरस की वजह से देशभर में जारी हुए लॉकडाउन के बाद अब देश अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, जिसके चलते धीरे-धीरे सरकार द्वारा रियायत बरतते हुए कुछ स्थलों को जनता के आवागमन के लिए खोला जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट 90 दिन बाद आज से सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे।

हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अभी होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। वहीं, बार की सुविधा वाले रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। 

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करीब एक महीने पहले नगर निगम देहरादून क्षेत्र व गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद में स्थित धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। इसी कड़ी में अब यहां धार्मिक स्थल, मॉल खुल सकेंगे। होटलों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश कराया जाएगा, जिनमें के लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।

रेस्टोरेंट, मॉल को सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी जरूरी होगी। 

हाई रिस्क शहरों से आने वाले होंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 
डीएम ने बताया कि हाई रिस्क वाले शहरों से दून आने वाले लोगों को सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। बगैर क्वारंटीन किए उन्हें आवास पर नहीं भेजा जाएगा। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों हाई रिस्क वाले 31 शहरों की सूची जारी की गई थी। 

इन बातों पर देना होगा विशेष ध्यान 

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– मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
– मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। 
– होम डिलिवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति। 
– दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। 

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन ने आज से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी किए हैं। लोगों से अपील है कि दो गज की दूरी का पालन हरहाल में करें। मास्क लगाकर ही घर से निकलें। अगर कोई इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

31 जुलाई तक बंद रहेंगे कॉलेज
अनलॉक 1.0 के तहत 30 जून तक बंद रहने के बाद एक जुलाई से कॉलेज बंद रखने पर असमंजस पैदा हो गया है। इन हालात में गृह मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए डीएवी व डीबीएस कॉलेज प्रशासन ने 31 जुलाई तक कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि एसजीआरआर पीजी कॉलेज ने फिलहाल बुधवार को ही बंदी का आदेश जारी किया है।

अनलॉक 1.0 के दिशा निर्देशों के तहत सभी स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद थे। इस बीच लॉकडाउन अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने फिलहाल सभी स्कूल व कॉलेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई दिशा निर्देश 30 जून की रात तक जारी नहीं किया गया।

लिहाजा, सभी कॉलेजों को खोलने पर असमंजस पैदा हो गया। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय सक्सेना ने बताया कि फिलहाल गृह मंत्रालय के अनलॉक 2.0 से जुड़े पत्र के आधार पर कॉलेज को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है।

वहीं, डीबीएस पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. वीसी पांडेय का कहना है कि गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर कॉलेज को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बीच अगर राज्य सरकार की ओर से कुछ निर्देश मिलते हैं तो उनका अनुपालन किया जाएगा। वहीं, एसजीआरआर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. वीए बौड़ाई का कहना है कि अभी राज्य के निर्देशों के इंतजार में गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर बुधवार को कॉलेज बंद रखा जाएगा।

 

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