यूट्यूब पर चिल्ड्रन प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन का आरोप, पढ़ें पूरी खबर
वॉशिंगटन। आज के दौर में हर उम्र के व्यक्ति के बीच प्रसिद्ध हो चुके यूट्यूब पर चिल्ड्रन प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसके चलते गूगल को 1420 करोड़ रुपए सेटलमेंट राशि के तौर पर चुकाने पड़ेंगे। शनिवार को अमेरिकी मीडिया ने बताया कि, विज्ञापनके लिए डाटा एकत्रित करने के दौरान यूट्यूब ने इस बातका उल्लंघन किया है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने यूट्यूब की पैरेंट कंपनी गूगल के लिए इस सेटलमेंट राशि पर सहमति दे दी है। यदि न्याय विभाग से इस बात की स्वीकृति मिल जाती है तो यह चिल्ड्रन प्राइवेसी उल्लंघन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट केस होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ प्राइवेसी ग्रुप्स ने यूट्यूब पर चिल्ड्रन प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि यूट्यूब ने 13 साल से कम आयु के बच्चों से जुड़ा डाटा उनके माता-पिता की अनुमति के बिना एकत्रित किया। एफटीसी इस मामले में अपना निर्णय सितंबर में सुना सकती है।
अमेरिकी रेगुलेटर्स लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि गूगल अपने यूट्यूब प्लेटफार्म पर बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाने और उनसे संबंधित डाटा को सुरक्षित रखने में असफल रहा है। एक अन्य मामले में 23 जॉब सर्च साइट्स ने गूगल के खिलाफ यूरोपियन कमीशन को पत्र लिखा है।
इस शिकायती में कमीशन से नौकरी प्राप्त करने के लिए इच्छुक यूजर्स के लिए गूगल की विजेट की जांच करने की मांग की गई है। विजेट सेल्फ कोड वाला एक ऐसा प्रोग्राम है, जो आमतौर पर बड़े एप्लीकेशन का शॉर्टकट होता है। हालांकि इस मामले की सेटलमेंट राशि को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है।