एक अक्टूबर से पूरे देश में एक सा होगा ड्राइविंग लाइसेंस
नई दिल्ली। राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट अलग होने के कारण पैदा होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का फैसला किया है। इसके लिए पूरे देश में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नियम बनाया गया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में लागू होगा। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राममार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को संसद में दी।
नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कार्य या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इन स्मार्ट ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे, जिसमें आपकी यातायात नियमों के उल्लंघन संबधी सभी जानकारियां होंगी। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी की जाएंगी। इसमें सामने की ओर चिप और पीछे की ओर क्यूआर कोड होगा। इस चिप और बार कोड में लाइसेंस होल्डर और वाहन की समस्त जानकारी होगी।
इसमें क्यूआर कोड की मदद से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन का पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2019 से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग भी एक समान होगा। नोटिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पर दर्ज की जाने वाली जानकारी के फॉन्ट भी तय कर दिए गए हैं।
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अभी तक राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी करते हैं। इससे दूसरे राज्यों में इसकी वैद्यता को लेकर भ्रम बना रहता है। लेकिन पूरे देश में एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होने से यह भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।