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बलात्कार के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल कैद की सज़ा

देहरादून। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल जज पॉक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को अदा करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के अनुसार मुकदमा 29 सितंबर 2018 को प्रेमनगर थाने में दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार दिनेश और प्रभात दो युवक दोस्त थे। घटना वाले दिन प्रभात ने अपनी गर्लफ्रेंड की सहेली को कहीं घूमने जाने के लिए उसके घर से बुलाया। वह उसे और अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बल्लूपुर की ओर चला तो वहां उसे उसका दोस्त दिनेश भी मिल गया।

इसके बाद दोनों अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सुद्धोवाला गए, जहां एक कमरे में दोनों ने उन दोनों छात्राओं को जबरन शराब पिलाई। कुछ देर बाद दिनेश ने प्रभात की गर्लफ्रेंड की सहेली के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर 2018 को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेटी बयानों में दुष्कर्म की बात कही थी। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर भी दुष्कर्म की बात सामने आई। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए।
इन गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार मानते हुए बुधवार को न्यायालय ने दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही न्यायाधीश के समक्ष जब पीड़िता बयानों से मुकरी तो उसके हाव भाव को दबाव का सूचक माना गया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने दोनों के खिलाफ सजा सुनाई।

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