National

फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे बागी विधायक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। नैनीताल हाईकोर्ट से झटका खाने वाले उत्तराखण्ड कांग्रेस के बागी विधायकों को अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीमकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में ‌सदस्यता निलंबन जारी रखने के बाद बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बागी विधायकों की सदस्यता के निलंबन को जारी रखा है। अब ये बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे। इससे पहले सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और जल्द सुनवाई की मांग की थी।

Advertisements
Ad 13

उधर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रधान सचिव जय देव सिंह को उत्तराखंड विधान सभा में मंगलवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मंगलवार को फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में मोबाइल बैन रहेगा। इसके साथ ही सोमवार शाम चार बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। भाजपा नेता मदन कौशिक द्वारा हाईकोर्ट में बागी विधायक भीम लाल आर्य की सदस्यता निलंबन को लेकर अर्जी दाखिल की। जिसका संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने भाजपा के बागी विधायक भीम लाल आर्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button