विक्रम-टेंपो की बॉडी और पट्टी का रंग तय, नियम नहीं माने तो होगी कार्रवाई
अब कोई भी विक्रम-टेंपो संचालक निर्धारित रूट से अलग व अन्य रंग का वाहन संचालित नहीं कर सकेगा। साथ ही विक्रम-टेंपो की बॉडी पर निर्धारित चार इंच चौड़ी पट्टी पर केंद्र, परमिट धारक का नाम, मोबाइल नंबर, वैधता, परमिट संख्या अंकित कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
देहरादून। विक्रम-टेंपो की परमिट शर्तों में सख्ती करते हुए उनकी बॉडी और पट्टी का रंग तय कर दिया गया है। अब तय केंद्रों से निर्धारित रंग के विक्रम-टेंपो ही संचालित हो सकेंगे। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। परमिट शर्तों को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग ने एक महीने का समय दिया गया है।
बीते 23 दिसंबर को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में तय निर्णयों को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। अब कोई भी विक्रम-टेंपो संचालक निर्धारित रूट से अलग व अन्य रंग का वाहन संचालित नहीं कर सकेगा। साथ ही विक्रम-टेंपो की बॉडी पर निर्धारित चार इंच चौड़ी पट्टी पर केंद्र, परमिट धारक का नाम, मोबाइल नंबर, वैधता, परमिट संख्या अंकित कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक माह के बाद वाहन स्वामियों को नए नियमों के मुताबिक वाहनों का रंग परिवर्तित कराते हुए परमिट में इसे दर्ज कराना होगा।
इन केंद्रों में ऐसा रंग