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साप्ताहिक बंदी में शादियों पर नहीं होगी रोक, पढ़िये पूरी खबर

देहरादून। जनपद में रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान पहले से ही निर्धारित विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि इन समारोहों के लिए पूर्व में अनुमति ली जानी जरूरी है। जिला अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इस बार में बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी डॉ. श्रीवास्तव नेे जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक बंदी के संबंध में कहा है कि ऐसे वैवाहिक समारोह, जो पूर्व में निर्धारित किए गए हैं और जिनके लिए पूर्व अनुमति ली गई है, ऐसे वैवाहिक समारोह के आयोजन में साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत छूट होगी।

इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी के माध्यम से क्रय-विक्रय की जाने वाली सामग्री के संबंध में भी साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन पुलिस कप्तान डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने पुलिसकर्मियों को गली से लेकर बॉर्डर तक चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को भ्रमण पर रहने को कहा गया है। साथ ही तमाम तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हुए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान गली मोहल्लों की दुकानों से लेकर मॉल और मार्ट तक को बंद रखा जाएगा। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन, बॉर्डर पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। आशारोड़ी, विकासनगर और सप्तऋषि बार्डर पर सीओ की ड्यूटी लगाई गई है।

वर्तमान में टेस्ट आदि की जो व्यवस्था चल रही है उसे सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर पूरा किया जा रहा है। डीआईजी ने बताया कि इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चालान से लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस की तैयारियां पूरी हैं और प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा चुका है।

 

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